रायपुर
बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक डा. प्रीतम राम ने प्रदेश के अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का मामला उठाया। जिस पर मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने हेतु विधिवत/नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
डा. प्रीतम ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि प्रदेश में कार्यरत अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित करने के लिए क्या कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं, कब-कब बैठकें हुई हैं तथा समिति के द्वारा क्या अनुशंसाएं की गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है? जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-1/2019/1-3, दिनांक 11.12.2019 द्वारा प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की गई है – प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग – सदस्य, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य-सचिव, सचिव, वित्त विभाग – सदस्य, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग – सदस्य तथा सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग शामिल है। सदस्य समिति की प्रथम बैठक 09.01.2020 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय / अनुशंसा अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्म जानकारी चाही गई है। शासन के 38 विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है एवं 08 विभागों से जानकारी अप्राप्त है।
समिति की अनुशंसा अनुसार अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग के टीप दिनांक 28.05.2019 में लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जायेगा, जो अपेक्षित है। समिति की द्वितीय बैठक 16.08.2022 को आहूत की गई, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय / अनुशंसा अनुसार निम्नांकित पांच बिन्दुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है –
1. विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया के
माध्यम से नियुक्त हुए हैं?
2. क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता रखते हैं?
3. कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है क्या वह पद संबंधित विभाग के पद- संरचना /भर्ती नियम में स्वीकृत
4. क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का पालन किया गया है?
5. अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है, उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा उन नियमित पदों का वेतनमान क्या है ?
24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। शासन स्तर पर अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने हेतु विधिवत/नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।